सुप्रीम कोर्ट ने गैर-सिक्किम से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण आयकर प्रावधान रद्द कियाः-

जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने देखा कि महिला कोई ज़ागीर नहीं है और उसकी अपनी एक पहचान है और केवल विवाहित होने के बाद उस पहचान को नहीं छीनना चाहिए।

जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने देखा कि महिला जागीर कोई नहीं है और उसकी अपनी एक पहचान है और केवल विवाहित होने के तथ्य से उस पहचान को नहीं छीनना चाहिए।धारा 10 (26एएए) इस प्रकार है: एक व्यक्ति के मामले में एक सिक्किमी होने के नाते, कोई भी आय जो उसे अर्जित या उत्पन्न होती है- (ए) सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से; या (बी) प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के रूप में, बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी सिक्किम की महिला पर लागू नहीं होगा, जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद, एक ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो सिक्किमी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिक्किम की महिला को केवल इसलिए आयकर छूट के दायरे से बाहर करना क्योंकि वह 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम व्यक्ति से शादी करती है, आयकर अधिनियम की धारा 10 (26एएए) के तहत छूट के प्रावधान से पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और इस प्रकार असंवैधानिक है।

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